गाजियाबाद: रियल एस्टेट क्षेत्र में बकाया भुगतान को लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने की तैयारी की है। रेरा (RERA) के बकायेदार नौ बिल्डरों और प्रमोटरों की चल-अचल संपत्तियों की नीलामी प्रस्तावित है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, प्रशासन ने इसके लिए 16 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 की तारीखें निर्धारित की हैं।
डिफॉल्टर बिल्डरों की संपत्ति नीलामी से होगी बकाया वसूली
प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, एक अक्टूबर को लंबित रिकवरी सर्टिफिकेट और बकाया वसूली की समीक्षा की गई थी। इसके बाद जिलाधिकारी ने 62 बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
प्रस्तावित नीलामी में शाहपुर बम्हैटा, इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली समेत विभिन्न क्षेत्रों की संपत्तियां शामिल हो सकती हैं। हालांकि, संपत्तियों का अंतिम विवरण आधिकारिक नीलामी सूचना से स्पष्ट होगा।
फ्लैट खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद
इस कार्रवाई का उद्देश्य रेरा के आदेशों के तहत बकाया राशि की वसूली करना है। लंबे समय से अपनी रकम वापस मिलने का इंतजार कर रहे खरीदारों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
हालांकि, नीलामी से प्राप्त रकम और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही भुगतान संभव होगा।
खरीदारों को अपने आवंटन पत्र, भुगतान रसीद और रेरा आदेश सुरक्षित रखने चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1. कितने बिल्डरों की संपत्ति नीलाम होगी?
उत्तर: रिपोर्टों के अनुसार, नौ बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियों की नीलामी प्रस्तावित है।
प्रश्न 2. नीलामी कब होगी?
उत्तर: प्रस्तावित तारीखें 16 अक्टूबर और 6 नवंबर 2026 हैं।
प्रश्न 3. क्या खरीदारों को पैसा वापस मिलेगा?
उत्तर: वसूली सफल होने पर पात्र खरीदारों को नियमानुसार भुगतान मिल सकता है।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
