राहुल गांधी मानहानि मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, पीएम मोदी पर 2018 की टिप्पणी से जुड़ा विवाद

राहुल गांधी मानहानि मामला सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही पर रोक 2026राहुल गांधी मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई।

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर 2026। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वर्ष 2018 में की गई टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।

राहुल गांधी मानहानि मामला वर्ष 2018 में राफेल विमान सौदे को लेकर दिए गए एक राजनीतिक बयान से जुड़ा है। उस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा सदस्य महेश श्रीश्रीमल ने मुंबई की अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। अदालत ने दोनों पक्षों से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

राहुल गांधी मानहानि मामला: आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की रोक से राहुल गांधी को फिलहाल कानूनी राहत मिली है।

हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला समाप्त हो गया है।

अदालत अगली सुनवाई में संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न 1. राहुल गांधी मानहानि मामला किससे जुड़ा है?

उत्तर: यह मामला वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से संबंधित है।

प्रश्न 2. सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?

उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाई है।

प्रश्न 3. क्या राहुल गांधी के खिलाफ मामला खत्म हो गया है?

उत्तर: नहीं, मामले में अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है।

NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION

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