उत्तराखंड, 11 अक्टूबर 2026। केदारनाथ-बदरीनाथ मंदिर समिति से जुड़ा मंदिर समिति दान चोरी मामला एक बार फिर चर्चा में है। बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चढ़ावे और दान की कथित चोरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने तीन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
SIT ने अदालत में पेश किया आरोपपत्र
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चमोली पुलिस की SIT ने ज्योतिर्मठ की अदालत में करीब 1000 पन्नों का आरोपपत्र पेश किया है। इसमें लगभग 50 गवाहों के बयान शामिल बताए गए हैं।
आरोपपत्र में तत्कालीन प्रोटोकॉल अधिकारी प्रमोद नौटियाल, सेवानिवृत्त मंदिर अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान और सुरक्षाकर्मी मनोज कुमार के नाम सामने आए हैं।
मंदिर समिति दान चोरी मामला: जांच में क्या सामने आया?
जांच में मंदिर की दान राशि और भेंट सामग्री के प्रबंधन में कथित अनियमितताओं की बात सामने आई है। आरोप है कि चढ़ावे की गणना और उसे जमा कराने की निर्धारित प्रक्रिया का सही पालन नहीं हुआ।
हालांकि, आरोपपत्र दाखिल होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। अंतिम फैसला अदालत करेगी।
22 अक्टूबर को अगली सुनवाई
अदालत ने मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया शुरू की है।
अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2026 को निर्धारित बताई गई है।
इस कार्रवाई के बाद धार्मिक संस्थाओं में दान की सुरक्षा,
पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
प्रश्न 1: मंदिर समिति दान चोरी मामले में कितने लोग नामजद हैं?
उत्तर: SIT की चार्जशीट में तीन लोगों को नामजद किए जाने की खबर है।
प्रश्न 2: अगली सुनवाई कब होगी?
उत्तर: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अगली सुनवाई 22 अक्टूबर 2026 को निर्धारित है।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
