गौतमबुद्ध नगर निषेधात्मक आदेश: 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, नोएडा में कई गतिविधियों पर प्रतिबंध

गौतमबुद्ध नगर निषेधात्मक आदेश 2026, नोएडा पुलिस सुरक्षा व्यवस्थागौतमबुद्ध नगर में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध।

गौतमबुद्ध नगर, 10 अक्टूबर 2026। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने 20 अक्टूबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधात्मक आदेश लागू किया है। इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और अन्य गतिविधियों पर विशेष प्रतिबंध रहेंगे।

गौतमबुद्ध नगर निषेधात्मक आदेश के तहत प्रमुख पाबंदियां

त्योहारों, परीक्षाओं और प्रस्तावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार, बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी।

इसके अलावा ड्रोन उड़ाने, हथियारों के प्रदर्शन और भड़काऊ भाषण देने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई

गौतमबुद्ध नगर निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि, सामान्य

बाजार, स्कूल और कार्यालय स्वतः बंद नहीं होंगे।

पुलिस ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।

सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: गौतमबुद्ध नगर में धारा 163 कब तक लागू है?

उत्तर: आदेश 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

प्रश्न 2: क्या नोएडा में सभी बाजार बंद रहेंगे?

उत्तर: नहीं, निषेधात्मक आदेश से बाजार स्वतः बंद नहीं होते।

प्रश्न 3: क्या बिना अनुमति जुलूस निकाल सकते हैं?

उत्तर: नहीं, प्रतिबंधित सार्वजनिक आयोजनों के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक है।

NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION

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