झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाईझारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अवमानना याचिका पर सुनवाई।

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 2026। झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की है। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई प्रस्तावित है।

झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद की वजह क्या है?

झारखंड सरकार ने 30 दिसंबर 2025 को तदाशा मिश्रा को राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया था। हालांकि, उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति अगले ही दिन यानी 31 दिसंबर को थी।

केंद्र सरकार का आरोप है कि नियुक्ति के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। अदालत के संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार, डीजीपी पद के लिए अधिकारी की कम से कम छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा?

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने मामला उठाया।

उन्होंने अवमानना याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। अदालत ने गुरुवार को सुनवाई के लिए सहमति जताई।

प्रकाश सिंह मामले से क्या है संबंध?

झारखंड डीजीपी नियुक्ति विवाद में वर्ष 2006 के प्रकाश सिंह मामले का भी उल्लेख किया गया है।

इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार और डीजीपी नियुक्ति से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए थे।

इनका उद्देश्य पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और नेतृत्व की स्थिरता सुनिश्चित करना था।

अब अदालत को नियुक्ति प्रक्रिया और केंद्र के आरोपों पर विचार करना है।

फिलहाल अवमानना का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: झारखंड की डीजीपी कौन हैं?

उत्तर: विवादित नियुक्ति वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा की है।

प्रश्न 2: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कब प्रस्तावित है?

उत्तर: 8 अक्टूबर 2026, गुरुवार को।

प्रश्न 3: केंद्र ने याचिका क्यों दाखिल की?

उत्तर: केंद्र ने डीजीपी नियुक्ति संबंधी न्यायिक निर्देशों के कथित उल्लंघन को आधार बनाया है।

NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION

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