UP RERA की खरीदारों को सलाह: घर खरीदते समय सही बैंक खाते में करें भुगतान, वरना बढ़ सकती है परेशानी

UP RERA की खरीदारों को सलाह, सही बैंक खाते में भुगतान करेंUP RERA ने घर खरीदारों को निर्धारित परियोजना बैंक खाते में ही भुगतान करने की सलाह दी।

लखनऊ, 12 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश में घर या फ्लैट खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (UP RERA) ने खरीदारों को भुगतान करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्राधिकरण के अनुसार, घर खरीदारों को अपनी रकम संबंधित रियल एस्टेट परियोजना के निर्धारित कलेक्शन बैंक खाते में ही जमा करनी चाहिए।

UP RERA की खरीदारों को सलाह क्यों जरूरी?

घर खरीदना किसी भी परिवार के लिए बड़ा आर्थिक फैसला होता है। ऐसे में गलत बैंक खाते में भुगतान करने से खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

प्राधिकरण की इस सलाह का उद्देश्य खरीदारों के आर्थिक हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट परियोजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना है।

RERA अधिनियम, 2016 के तहत प्रमोटर को खरीदारों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत निर्धारित अलग खाते में रखना होता है। हालांकि, खरीदारों को भुगतान परियोजना के अधिकृत कलेक्शन खाते में करना चाहिए।

भुगतान से पहले इन बातों का रखें ध्यान

घर खरीदारों को परियोजना का RERA पंजीकरण नंबर और बैंक खाते का विवरण सत्यापित करना चाहिए।

साथ ही, भुगतान की रसीद और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सुरक्षित रखना जरूरी है।

यदि कोई बिल्डर या एजेंट निजी खाते में भुगतान करने को कहता है, तो खरीदार पहले उसकी वैधता जांचें।

अधिक जानकारी और शिकायत के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.up-rera.in पर जा सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: UP RERA ने खरीदारों को क्या सलाह दी है?

उत्तर: घर खरीदने के लिए भुगतान केवल परियोजना के निर्धारित बैंक खाते में करें।

प्रश्न 2: गलत खाते में भुगतान मांगने पर क्या करें?

उत्तर: भुगतान रोककर अधिकृत खाते की पुष्टि करें और आवश्यकता पड़ने पर UP RERA को सूचना दें।

NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *