Nitin Kumar | Rashtriya Mission
उत्तर प्रदेश सरकार ने लंबे समय से बकाया संपत्ति कर की वसूली और करदाताओं को राहत देने के लिए UP Property Tax OTS Scheme 2026 शुरू की है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से लागू है और चार महीने तक चलेगी। इसके तहत हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स के पुराने बकाया का निपटारा किया जा सकेगा।
यह योजना प्रदेश के सभी 762 शहरी स्थानीय निकायों में लागू है। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं।
UP Property Tax OTS Scheme 2026 में किस्तों की सुविधा
योजना के तहत पात्र करदाता बकाया राशि अधिकतम तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे। आवेदन के पहले 30 दिनों में कुल बकाया राशि का एक-तिहाई भुगतान करना होगा। बाकी राशि बाद की अवधि में जमा की जा सकेगी। हालांकि, आवेदन की तारीख से तीन महीने के भीतर पूरा बकाया चुकाना जरूरी होगा।
शहरी विकास विभाग ने स्थानीय निकायों को जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वहीं, शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के अनुसार निकाय कार्यालयों में हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन से जुड़ी जानकारी मिलेगी।
सरकार के मुताबिक, टैक्स वसूली से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सड़क, ड्रेनेज, पेयजल, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी नागरिक सुविधाओं में किया जा सकेगा।
FAQ
सवाल: UP Property Tax OTS Scheme 2026 कब तक चलेगी?
जवाब: योजना 15 अगस्त 2026 से चार महीने तक लागू रहेगी।
सवाल: किन टैक्स का बकाया जमा किया जा सकता है?
जवाब: हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स के बकाया को योजना में शामिल किया गया है।
सवाल: क्या टैक्स किस्तों में जमा होगा?
जवाब: हां, पात्र करदाता अधिकतम तीन किस्तों में भुगतान कर सकेंगे।
