हरियाणा, 6 नवंबर 2026। हरियाणा सरकार ने आवासीय भूखंडों के निर्माण नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत कुछ श्रेणियों के रिहायशी प्लॉटों पर अधिकतम 264 प्रतिशत फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की व्यवस्था हो सकती है। साथ ही स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण का प्रावधान भी प्रस्ताव में शामिल है।
हरियाणा आवासीय भूखंड FAR के नए नियम
प्रस्ताव के अनुसार, 250 वर्गमीटर तक के पात्र भूखंडों पर अधिकतम 264 प्रतिशत FAR निर्धारित किया जा सकता है। वहीं, 250 से अधिक और 1,000 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए अधिकतम 240 प्रतिशत FAR प्रस्तावित है।
हालांकि, अतिरिक्त FAR के लिए निर्धारित शुल्क और संबंधित विभाग की मंजूरी जरूरी हो सकती है।
स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण की व्यवस्था
प्रस्ताव में भवन की अधिकतम ऊंचाई 16.5 मीटर रखने की बात कही गई है। इसके तहत स्टिल्ट पार्किंग के ऊपर चार मंजिल बनाने का प्रावधान है।
नई व्यवस्था से मकान मालिकों और रियल एस्टेट क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि, पार्किंग, सड़क की चौड़ाई और सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी रहेगा।
महत्वपूर्ण: ये प्रस्तावित प्रावधान हैं, लागू नियम नहीं।
गुरुग्राम में स्टिल्ट प्लस चार मंजिल निर्माण से संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी विचाराधीन है।
इसलिए निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकरण से स्वीकृति लेना आवश्यक है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1. हरियाणा में अधिकतम FAR कितना प्रस्तावित है?
उत्तर: पात्र आवासीय भूखंडों के लिए अधिकतम 264 प्रतिशत FAR प्रस्तावित है।
प्रश्न 2. क्या चार मंजिल बनाने की अनुमति मिल गई है?
उत्तर: स्टिल्ट प्लस चार मंजिल का प्रावधान प्रस्ताव में है। वास्तविक अनुमति लागू नियमों और न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी।
प्रश्न 3. क्या नए FAR नियम लागू हो गए हैं?
उत्तर: नहीं। प्रस्ताव पर अंतिम सरकारी अधिसूचना और लागू शर्तों की पुष्टि आवश्यक है।
NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION
