यूपी भवन नक्शा पास नियम में बड़ा बदलाव, 500 मीटर के दायरे में अतिरिक्त NOC से राहत

यूपी भवन नक्शा पास नियम में बदलाव और अतिरिक्त NOC से राहतउत्तर प्रदेश में भवन नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया आसान, आवास विकास परिषद की योजनाओं के आसपास अतिरिक्त NOC से राहत।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मकान बनाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने आवास विकास परिषद की योजनाओं के आसपास निर्धारित 500 मीटर के दायरे में भवन नक्शा स्वीकृति के लिए अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की अनिवार्यता हटाने का निर्णय लिया है।

इस बदलाव से पात्र भूखंड मालिकों को भवन निर्माण की मंजूरी लेने में आसानी हो सकती है।

यूपी भवन नक्शा पास नियम में क्या बदला?

नई व्यवस्था के तहत संबंधित क्षेत्रों में आवास विकास परिषद से अलग NOC लेने की बाध्यता समाप्त की गई है। इससे आवेदन प्रक्रिया का एक अतिरिक्त चरण कम होगा।

हालांकि, भवन निर्माण के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत कराना अब भी जरूरी है। भूमि उपयोग, निर्माण मानक और अन्य आवश्यक अनुमतियां पहले की तरह लागू रहेंगी।

मकान मालिकों को क्या फायदा होगा?

यूपी भवन नक्शा पास नियम में बदलाव से उन लोगों को सुविधा मिलेगी, जिनके प्लॉट परिषद की योजनाओं के आसपास निर्धारित क्षेत्र में स्थित हैं।

अतिरिक्त NOC की प्रक्रिया समाप्त होने से दस्तावेजी औपचारिकताएं कम हो सकती हैं।

हालांकि, लागू आसुधार शुल्क (Betterment Fee) और अन्य निर्धारित शुल्क समाप्त नहीं हुए हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न 1: क्या अब बिना NOC के नक्शा पास होगा?

उत्तर: निर्धारित क्षेत्रों में संबंधित अतिरिक्त NOC की जरूरत नहीं होगी। अन्य जरूरी अनुमतियां लागू रह सकती हैं।

प्रश्न 2: क्या यह छूट पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगी?

उत्तर: नहीं, यह राहत निर्धारित क्षेत्रों और शासनादेश की शर्तों के अनुसार मिलेगी।

प्रश्न 3: क्या नक्शा पास कराने का शुल्क खत्म हो गया है?

उत्तर: नहीं, संबंधित प्राधिकरण के निर्धारित शुल्क लागू रहेंगे।

संपादकीय नोट: आवेदन से पहले संबंधित विकास प्राधिकरण और आधिकारिक शासनादेश से पात्रता की पुष्टि करें।

NITIN KUMAR | RASHTRIYA MISSION

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