UP RERA Extension: पात्र रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को 4 महीने की राहत, जानें जरूरी शर्तें

UP RERA Project Extension से जुड़ी प्रतिनिधि तस्वीर, जिसमें उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और चार महीने की अतिरिक्त समयसीमा को दर्शाया गया है।वेस्ट एशिया संकट के बीच UP RERA ने पात्र रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को चार महीने की समयसीमा विस्तार की राहत दी।

Nitin Kumar | Rashtriya Mission

उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं को बड़ी राहत दी है। UP RERA Extension के तहत चुनिंदा प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन और completion period को चार महीने आगे बढ़ाया जाएगा। यह फैसला वेस्ट एशिया संकट के कारण निर्माण सामग्री की सप्लाई प्रभावित होने के मद्देनजर लिया गया है। UP RERA के अनुसार जिन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की मूल, संशोधित या पहले बढ़ाई गई completion date 28 फरवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच है, वे इस राहत के पात्र हो सकते हैं। हालांकि, जिन प्रोजेक्ट्स को Completion Certificate या Occupancy Certificate मिल चुका है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

UP RERA Extension के लिए क्या हैं शर्तें?

चार महीने की राहत के लिए प्रोजेक्ट का sanctioned map, layout या building plan 28 फरवरी 2026 को वैध होना जरूरी है। साथ ही सभी जरूरी Quarterly Progress Reports यानी QPR जमा होनी चाहिए। वित्त वर्ष 2024-25 की Annual Audit Report (REG-5) भी दाखिल करना आवश्यक है। अथॉरिटी ने साफ किया है कि UP RERA Extension केवल registration validity और दर्ज completion period पर लागू होगा। इससे डेवलपर और घर खरीदार के बीच हुए Agreement for Sale की शर्तें नहीं बदलेंगी। Agreement में तय possession date पहले की तरह लागू रहेगी। देरी पर प्रमोटर या allottee द्वारा दिए जाने वाले ब्याज से जुड़े नियम भी प्रभावित नहीं होंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 31 जुलाई 2026 को प्रभावित परियोजनाओं को force majeure परिस्थितियों में राहत देने की सलाह दी थी।

FAQ

क्या सभी UP RERA प्रोजेक्ट्स को चार महीने की राहत मिलेगी?
नहीं, केवल निर्धारित अवधि और regulatory conditions पूरी करने वाले पात्र प्रोजेक्ट्स को राहत मिलेगी।

क्या घर खरीदार की possession date भी चार महीने बढ़ेगी?
नहीं। Agreement for Sale में दर्ज possession date अपने आप नहीं बदलेगी।

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